झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की रद्द नियुक्तियों पर लगाई रोक, 342 अभ्यर्थी बहाल

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की रद्द नियुक्तियों पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की रद्द नियुक्तियों पर लगाई रोक, 342 चयनित अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसमें 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द किया गया था।  जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि नियुक्त किए गए चयनित उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया नहीं जा सकता।
मामले में झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है।
Jharkhand High Court JPSC appointment stay
 JPSC नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की रोक

दो याचिकाएं 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और उससे संबंधित नियुक्तियों को रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई हैं, जबकि तीसरी याचिका फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती से जुड़ी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा के माध्यम से चयनित 342 उम्मीदवार वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) की भूमिका को लेकर हुई CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कई परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 22 परीक्षाएं रद्द की गईं, छह परीक्षा प्रक्रियाओं को रोक दिया गया और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया था।


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