सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बताते हुए समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने TET से छूट देने की मांग
खारिज कर दी।
नई दिल्ली। Supreme Court of India ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बनाए रखने के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने TET पास करने की समयसीमा एक वर्ष बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2028 कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी शिक्षक को TET से छूट नहीं दी जाएगी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने विभिन्न राज्यों, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए TET एक आवश्यक योग्यता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 2009 में RTE Act लागू होने से पहले नियुक्त और सेवा में बने रहने वाले शिक्षकों को अब 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करना होगा। इससे पहले यह समयसीमा 31 अगस्त 2027 निर्धारित की गई थी।
कोर्ट ने राज्यों को TET परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सकें। अदालत ने कहा कि बच्चों के शैक्षिक भविष्य से समझौता नहीं किया जा सकता और शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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