प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटों उमर और अली को कड़ी शर्तों के तहत पैरोल की अनुमति दी है। पैरोल मिलने के बाद दोनों जनाजे और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। अदालत की ओर से निर्धारित शर्तों के तहत ही उन्हें इन कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी।
उमर और अली को पैरोल दिए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा था। सुनवाई के बाद अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ पैरोल की अनुमति प्रदान की। इसका उद्देश्य उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर देना है।
पैरोल के दौरान अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। उमर और अली अपने परिवार से जुड़े निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इसमें जनाजा और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम शामिल हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश परिवार से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति से संबंधित है। पैरोल की अवधि और अन्य शर्तों के तहत उन्हें संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
इस फैसले के बाद उमर और अली को पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन उनके लिए अनिवार्य होगा।
#AtiqAhmed #UmarAhmed #AliAhmed #AllahabadHighCourt #Prayagraj #Parole #PrayagrajNews
Tags
Prayagraj