दिल्ली जेलों में अस्वाभाविक मृत्यु पर मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी की योजना

दिल्ली जेलों में अस्वाभाविक मृत्यु पर मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी की योजना

दिल्ली जेलों में अस्वाभाविक मृत्यु पर मिलेगा 7.5 लाख तक मुआवजा, सरकार ने अधिसूचित की योजना

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान होने वाली अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों में कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के आधार पर अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना दिल्ली की किसी भी जेल में अधिसूचना जारी होने की तारीख को या उसके बाद हुई कैदी की अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों पर लागू होगी।

किन मामलों में मिलेगा मुआवजा?

योजना के तहत जेल अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या जैसे मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। वहीं, विशिष्ट परिस्थितियों में मुआवजे की राशि बढ़कर 7.5 लाख रुपये तक हो सकती है।

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य हिरासत में अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों में प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है। साथ ही इससे जेल प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली जेलों में अस्वाभाविक मृत्यु पर मुआवजा योजना


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