पूर्व सीएम केजरीवाल पर केस दर्ज करने का आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा आदेश, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर FIR दर्ज करने के निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और बड़े होर्डिंग लगाए जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य संबंधित नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ने अपने आदेश में कहा कि मामले में उपलब्ध तथ्यों की जांच आवश्यक है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही पुलिस को 18 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

मामला कथित रूप से सार्वजनिक धन का उपयोग कर बड़े-बड़े होर्डिंग और प्रचार सामग्री लगाए जाने से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की जांच को आवश्यक मानते हुए पुलिस को विधिक प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि न्यायालय का यह आदेश मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।

इस आदेश के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिए जाने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले की आगे की जांच और न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

फिलहाल दिल्ली पुलिस को न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मामले की अगली सुनवाई में जांच की प्रगति पर अदालत विचार करेगी।



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