नई दिल्ली, 17 जुलाई 2026। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 'विश्वास 2026' एकमुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत शुरू की गई यह पहल ईपीएफ से जुड़े जुर्माना (Damages) और क्षतिपूर्ति संबंधी लंबित विवादों का सौहार्दपूर्ण और समयबद्ध समाधान प्रदान करेगी।
यह योजना 29 जून 2026 से लागू हो चुकी है और अधिसूचना की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत नियोक्ता पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से अपने पात्र मामलों का निपटारा करा सकेंगे, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
योजना में चार प्रकार के मामलों को शामिल किया गया है, जिनमें न्यायालय में लंबित विवाद, अंतिम आदेश के बावजूद लंबित वसूली, नोटिस जारी होने के बाद अंतिम आदेश लंबित मामले तथा नोटिस जारी होने से पहले के मामले शामिल हैं। 14 जून 2024 से पहले की अवधि से संबंधित मामलों में क्षतिपूर्ति और जुर्माने की गणना रियायती दरों पर की जाएगी, जिससे नियोक्ताओं को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
हालांकि, योजना का लाभ लेने से पहले नियोक्ताओं को देय ब्याज का पूरा भुगतान करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना के तहत निपटाए गए मामले में आगे कोई अपील नहीं की जाएगी। आवेदन EPFO Employer Portal के माध्यम से DSC या ई-हस्ताक्षर के जरिए ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। योजना के प्रभावी संचालन के लिए देशभर के ईपीएफओ कार्यालयों में विशेष 'विश्वास प्रकोष्ठ' भी स्थापित किए जा रहे हैं।
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