केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को जारी रखने तथा इसके प्रचार एवं विकासात्मक गतिविधियों के साथ-साथ अंतर-निधि (Inter-Fund) के लिए वित्तीय सहायता को 2030-31 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और वंचित वर्गों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
अटल पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। सरकार का यह कदम पेंशन कवरेज को और व्यापक बनाने, नामांकन बढ़ाने तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मंत्रिमंडल के इस फैसले से लाखों लाभार्थियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
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