नई दिल्ली।
दिल्ली के रानी बाग थाना परिसर में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं।
न्यायालय ने इसे पर्यावरण कानून का गंभीर उल्लंघन मानते हुए सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पेड़ काटने से पहले सक्षम विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य था। मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही काटे गए पेड़ों की लकड़ी नजदीकी श्मशान घाट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने पेड़ों की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है।
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