प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के लिए एफडीआई नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और कारोबार को और अधिक आसान बनाना है।
सरकार ने प्रेस नोट-3 (PN3) के तहत आने वाले निवेश प्रस्तावों के लिए अब 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने की समय-सीमा तय की है। इससे कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण गतिविधियों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
नई नीति के तहत ‘बेनेफिशियल ओनर’ यानी वास्तविक स्वामी की स्पष्ट परिभाषा भी तय की गई है। साथ ही यदि किसी निवेश में सीमा साझा करने वाले देशों की गैर-नियंत्रक हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक है, तो उसे स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते अन्य शर्तों का पालन किया जाए।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, पूंजीगत वस्तुओं और सोलर सेल निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। इससे नई तकनीकों तक पहुंच, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ाव और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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