उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार आगामी पुलिस भर्तियों में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) सहित अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित आयु-सीमा में यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिससे पूर्व में आयु-सीमा के कारण वंचित रह गए युवाओं को अवसर मिल सकेगा।
यह निर्णय युवाओं के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इससे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को पुलिस सेवा में शामिल होने का नया अवसर प्राप्त होगा। पुलिस विभाग ने संबंधित भर्ती बोर्ड को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
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